लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 संसद से पारित।
लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संसद में चर्चा के दौरान कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं का कल्याण है ।
लोक परीक्षा का मतलब यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, NTA और केंद्र सरकार के विभागों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं से है ।
उद्देश्य
परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा का आयोजन, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना और नियुक्ति पत्र जारी करने जैसी चीजों को रोकना है ।
सजा का प्रावधान
इस विधेयक के तहत अपराध साबित होने पर 03 से 10 वर्ष तक की सजा, 10 लाख से ₹1 करोड़ के तक का प्रावधान है ।
कार्रवाई
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे, यह विधेयक एक्जाम सम्पादित करवाने में बाधा डालने वाले के खिलाफ सख्ती के लिए है ।

